पाकिस्‍तान की विशेष अदालत ने पीएम शहबाज शरीफ और उनके बेटे CM हमजा शाहबाज की जमानत पर सुरक्षित रखा फैसला

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इस्‍लामाबाद। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को मनी लान्ड्रिंग मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Prime Minister Shehbaz Sharif) और उनके बेटे एवं पंजाब के मुख्यमंत्री हमजा शाहबाज की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। समाचार एजेंसी एएनआइ की रिपोर्ट के मुताबिक पिता और पुत्र ने अपनी याचिका में जमानत की अवधि में विस्तार की गुजारिश की थी। विशेष अदालत के न्यायाधीश ने दलीले पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

हालांकि विशेष अदालत के फैसले से पहले इस मामले में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जो दिलचस्‍प हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ धन शोधन मामले में अभियोजक अदालत में सुनवाई के दौरान बेहोश हो गया। अभियोजक फारूक बाजवा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वह ठीक हो गए हैं और स्वस्थ हैं। इसके अलावा, शरीफ परिवार के प्रसिद्ध नौकर मलिक मकसूद जिन्‍हें ‘मकसूद छपरासी’ (Maqsood Chaprasi) के नाम से जाना जाता है… उनका गुरुवार को निधन हो गया।

शहबाज शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मकसूद को भी नामित किया गया था। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के हवाले से पूर्व जवाबदेही सलाहकार शहजाद अकबर ने दावा किया था कि मकसूद के बैंक खातों में लाखों की रकम पाई गई थी। यही नहीं बीते 10 मई को केंद्रीय जांच एजेंसी के पूर्व निदेशक डा. रिजवान (Dr Rizwan) का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वह शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लान्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे थे।