महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर कोर्ट ने समन जारी किया है. फडणवीस पर चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप है. वकील सतीश उके का आरोप है कि फडणवीस ने अपने हलफनामे में दो आपराधिक मुकदमों की जानकारी को छिपाई.
इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से फडणवीस को राहत मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नागपुर की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फडणवीस के खिलाफ समन जारी किया है. इस संबंध में नागपुर सदर थाने के इंस्पेक्टर महेश बंसोड़े ने बताया कि समन पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया गया है.
मजिस्ट्रेट एसडी मेहता ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 125 ए के तहत देवेंद्र फडणवीस को नोटिस जारी की गई है. बताया जाता है कि फडणवीस के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मुकदमे सन 1996 और 1998 में दर्ज हुए थे. हालांकि दोनों ही मामलों में आरोप तय नहीं हुए हैं.
उके ने आरोप लगाया था कि फडणवीस ने नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में इन दोनों ही मामलों का जिक्र नहीं किया है. गौरतलब है कि उके की याचिका पर लोवर कोर्ट ने 4 नवंबर को भी नोटिस जारी किया था. हाईकोर्ट ने लोवर कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी.
बता दें कि फडणवीस को नोटिस उसी दिन जारी की गई, जिस दिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ. मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 78 घंटों में ही फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा और शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार के मुखिया के रूप में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.