वाहनों के दस्तावेजों का नवीनीकरण कराने 31 दिसंबर तक छूट

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रायपुर . कोरोना के संक्रमण को देखते हुए वाहनों के फिटनेस, रजिस्ट्रेशन, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण अब 31 दिसंबर करवाए जा सकते हैं। यह छूट 1 फरवरी से कालातीत होने वाले सभी तरह के वाहनों के लिए दी गई है। इसकी अवधि 30 सितंबर तक निर्धारित की गई थी। लेकिन, हालात को देखते हुए इसे तीन महीने के लिए आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है। इसमें सभी राज्यों को अवधि बढ़ाने कहा गया है। वाहनों के दस्तावेज कालातीत होने पर नियमानुसार १५ दिन के भीतर नवीनीकरण नहीं करने पर जुर्माना का प्रावधान है। जांच के दौरान पकड़े जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है।

ऑनलाइन को बढ़ावा

कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए दफ्तरों में कम से कम भीड़ इक_ा होने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अधिकांश कार्य ऑनलाइन करने की हिदायत दी गई है। ताकि अतिआवश्यक सेवाओं को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। वहीं परिवहन विभाग द्वारा टैक्स, नई वाहनों का पंजीयन सहित अन्य कार्य ऑनलाइन किया जा सके। देशभर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद भी स्थिति को देखते हुए कुछ स्थानों में धारा 144 प्रभावशील है। वहीं दस्तावेजों के नवीनीकरण का काम प्रभावित हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा नवीनीकरण की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

वाहन मालिकों को सुविधा

कोरोना संक्रमण को देखते हुए वाहनों को फिटनेस, रजिस्ट्रेशन और अन्य दस्तावेजों के लिए आरटीओं दफ्तर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इस आदेश से छत्तीसगढ़ के करीब 10000 से अधिक वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा। साथ ही दस्तावेजों की कालातीत होने के बाद भी उन्हे जुर्माना के रूप में अतिरिक्त राशि अदा नहीं करनी पड़ेगी।