कोरोना विस्फोट के बाद 9 से 19 अप्रैल तक रायपुर टोटल लॉक

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रायपुर. कोरोना विस्फोट के कारण पहले लॉकडाउन (Total Lockdown for 10 days in Raipur) जैसी स्थिति बन गई है। नाइट कर्फ्यू लगने के बाद भी स्थितियां नहीं संभल रही थी। इसलिए कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए 10 दिनों तक रायपुर जिला पूरी तरह से लॉक रहेगा। सरकारी वाहनों और स्वास्थ्य वाहनों के अलावा पेट्रोल पंपों में तेल नहीं मिलेगा।

जिला प्रशासन ने व्यापारिक और सामाजिक संगठनों की बैठक ली। इसके बाद नौ अप्रैल को शाम 6 बजे से 19 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक रायपुर जिले को लॉकडाउन घोषित कर दिया। इस दौरान जिले की सीमाएं सील रहेगा। इमरजेंसी में आने- जाने के लिए ई-पास लेना होगा। केवल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट चालू रहेगा और इसी बीच शुरू हो रही 10 बोर्ड एवं पहले से तय अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं बंद नहीं होंगी।

कोरोना संक्रमण भयावह तरीके से फैला है। नाइट कफ्र्य लगाने के बाद भी लोग वाज नहीं आ रहे थे। इन स्थितियों को देखते हुए कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने तीन घंटे की मैराथन बैठक कर रायपुर जिले में सभी शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालयों, सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों को लॉकडाउन करने की सख्त गाइडलाइन जारी किया। कोरोना रोकथाम के लिए जिले में कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण जारी रहेगा। इस काम में लगे सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी, होम डिलेवरी जरूरी
लॉकडाउन के दौरान केवल मेडिकल दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति है। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। पशुचारा दुकानें केवल सुबह 6 से 8 बजे और शाम 6 से 8 बजे खुलेंगी।

दूध दुकानें और न्यूज पेपर बांटने का समय तय
दूध पार्लर और न्यूज पेपर वितरण सुबह 6 से 8 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 6.़30 बजे तक ही छूट रहेगी। दुग्ध पार्लर के सामने फि जिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

गैस सिलेंडर एजेंंसियों में नहीं मिलेगा
एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसिया अपने गोडाउन से ग्राहकों को नहीं सकेंगी। केवल टेलीफोन या ऑनलाइन ऑर्डर देने पर ही ग्राहकों को घर पहुंच सिलेंडर मिल पाएगा।

कैम्पस में रखना होगा श्रमिकों को
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण कार्य कराने वाले कंट्रेक्टर को श्रमिकों को निर्माण स्थलों के कैम्पस में लॉकडाउन तक रखना पड़ेगा। मजदूरों के रहने और भोजन की व्यवस्था उन्हें करनी होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी।

रेलवे स्टेशन, टेलीफोन और एयरपोर्ट चालू रहेगा
सभी धार्मिकए सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, शराब दुकानें बंद रहेंगी। रायपुर जिले में केन्द्रीय कार्यालय, राज्य के कार्यालय शासकीयए सार्वजनिकए अद्र्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे। टेलीकॉम, रेलवे एवं एयरपोर्ट, लोडिंग-अनलोडिंग कार्य, खाद्य सामग्री का थोक परिवहन, धान मिलिंग परिवहन तथा अस्पताल एवं एटीएम चालू रहेगा।

घर से निकले तो आईडी दिखाना होगा
ईमरजेंसी में आने-जाने के लिए ई-पास लेना अनिवार्य होगा। परीक्षार्थियों को एडमिट कार्ड तथा जरूरी सेवाओं में ड्यूट करने वालों को आईडी कार्ड दिखाना होगा। इलाज या चेक कराने जाने पर मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, बोटर कार्ड साथ रखना होगा। मीडिया कर्मियों के लिए आईकार्ड रखना जरूरी होगा।

कार में चार और ऑटो में तीन लोग
स्टेशन और एयरपोर्ट आने-जाने में कार में सिर्फ चार और ऑटो में तीन लोगों के बैठने की अनुमति है। बाइक में सिर्फ दो लोग ही बैठ सकेंगे। चेकिंग प्वाइंट में टिकट दिखाना पड़ेगा। क्योंकि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड हॉस्पिटल जाने के लिए और घर आने के लिए ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी। यदि वाहन चालक तय संख्या से अधिक लोगों को बिठाया तो 15 दिन तक वाहन जब्त कर लिया जाएगा।

सामाजिक और स्वयंसेवी संस्था सेवाएं दे सकेंगी
लॉक डाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन देने का काम जिला पंचायत और स्मार्ट सिटी की टीम करेगी। सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाएं सरकारी कर्मचारियों को ही सामग्री मुहैया करा सकेंगी।

लॉकडाउन में क्या खुला क्या बंद
ये रहेगा बंद

  • किराना, सब्जी और शराब दुकानें
  • शासकीय, अद्र्ध शासकीय कार्यालय
  • सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक
  • धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन स्थल
  • सभी प्रकार की सभा और जुलूस
  • धार्मिक राजनीतिक आंदोलन
    इन्हें छूट
  • मेडिकल दुकान, अस्पताल, एटीएम
  • वैक्सीनेशन, कोरोना जांच
  • रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड
  • सुबह शाम दूध वितरण
  • एम्बुलेंस, एटीएम वाहन, ऑटो-टैक्सी
  • एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थी