81 फीसदी हिस्सा ग्रीन जोन में, फिर भी 3 मई तक नहीं मिलेगी छूट

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रायपुर । छत्तीसगढ़ का 81 फीसद हिस्सा ग्रीन जोन में है। इसके बावजूद अभी तीन मई तक लाॅकडाउन की लगाम कसी रहेगी। शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लागू रहेगी। यानी पांच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्र नहीं हो पाएंगे। किराना और सब्जी की दुकानें निर्धारित समय सीमा में ही खुलेंगी।

पान, पान मसाला, और तम्बाकू की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। इसके विपरीत ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में सशर्त गतिविधियां बढ़ेंगी, लेकिन यह श्रमिकों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के हिसाब से राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया है। सरकारी निर्माण कार्य भी शुरू होंगे।

बार बंद, शराब दुकानों का फैसला कल

गृह मंत्रालय से जारी गाइड लाइन में सभी बार तीन मई तक बंद रखने के निर्देश है। इधर, राज्य सरकार ने पूर्व में शराब दुकान के साथ होटल, रेस्टारेंट और बार को 21 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश जारी किया था। इन्हें खोलने का फैसला राज्य सरकार मंगलवार देर रात या बुधवार को लेगी।

सैनिटाइजर टनल पर रोक़

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सैनिटाइजन टनल लगाने पर रोका दिया है। राज्य में भी इस पर रोक रहेगी। मंत्रालय ने इसे स्वास्थ्य के लिहाज से ठीक नहीं मना है। इससे पहले डब्ल्यूएचओ भी इसको लेकर आगाह कर चुका है। बता दें कि देशभर में इस तरह के टनल का उपयोग तेजी से बढ़ रहा था। आशंका थी कि औद्योगिक और कार्यालयीन गतिविधियां शुरू होते ही इसका उपयोग बढ़ सकता है।

इन पर रहेगी रोक

– बस, टैक्सी, रिक्शा,ऑटो रिक्शा और कैब समेत सभी तरह की यात्री परिवहन सेवाएं।

– लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले में आना-जाना

– सिनेमा हाल, शाॅपिंग काॅम्पलेक्स, माॅल, जिम, खेलकूद काम्पलेक्स, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, नाट्यशाला, नाटकशाला एवं सभागार आदि

– सभी तरह के बार, सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि।

– सभी प्रकारण के सामाजिक, राजनैतिक कार्यक्रम, खेल-कूद, शैक्षिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक व अन्य सामूहिक आयोजन

– सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनसाधारण के लिए बंद रहेंगे।

– सभी सामूहिक धार्मिक कार्यक्रम

– अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति से अधिक लोगों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं मिलेगी।