जिला कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने सागर विश्राम गृह भवन क्रमांक-एक में 3 जुलाई को राज्यसभा सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मिकी के सामान को उनके कमरे से उनकी अनुपस्थिति में अन्य कमरे में शिफ्ट करने तथा सांसद द्वारा नाराजगी व्यक्त करने संबंधी वायरल हुए वीडियो पर सख्त कार्रवाई की है। इस मामले में विश्राम गृह-एक के केयर-टेकर श्री हरिनारायण कोरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय लोक निर्माण विभाग उप संभाग बण्डा किया गया है। जिला कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने केयर-टेकर श्री हरिनारायण कोरी के कृत्य को निर्धारित प्रोटोकॉल के विरूद्ध पाया, जो कि घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। केयर-टेकर श्री कोरी को म.प्र. सिविल सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय लोक निर्माण विभाग उप संभाग बण्डा, जिला सागर किया गया है। श्री कोरी को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट एवं जिला सत्कार अधिकारी श्रीमती सपना त्रिपाठी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिवस में उत्तर देने के लिए कहा गया है, अन्यथा उनके विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने की जाएगी।
श्रीमती सपना त्रिपाठी को जारी कारण बताओ नोटिस में सोषल मीडिया में वायरल हुए वीडियो का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि उसमें श्रीमती सुमित्रा वाल्मिकी द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई कि उनके सामान को उनकी अनुपस्थिति में कमरे से अन्य कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। जिस पर सांसद श्रीमती वाल्मिकी द्वारा नाराजगी भी व्यक्त की गई। इससे स्पष्ट है कि जिला सत्कार अधिकारी के अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा राज्यसभा सांसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया तथा निर्धारित प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया गया। जिला सत्कार अधिकारी होने के नाते उनका दायित्व है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के व्यवहार के संबंध में नियंत्रण रखें। इस कृत्य से जिला सत्कार अधिकारी के पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित हुई है, जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम के तहत गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है। सिटी मजिस्ट्रेट को कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब दो दिवस में कलेक्टर के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के आदेष दिए गए है अन्यथा उनके विरूद्ध अनुषासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करने की चेतावनी दी गई है।