मध्य प्रदेश में निवेशकों को नहीं लगाने पड़ेंगे विभागों के चक्कर, सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला

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भोपाल: मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में निवशकों को सहुलियत देते हुए एमपी टाइम बाउंड क्लीयरेंस एक्ट को मंजूरी दे दी गई है. ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है.

मध्य प्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 ( MP Time Bound Clearance Act) को मंजूरी मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश में निवेशकों को सरकारी विभागों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. अब 10 विभागों से जुड़ी 40 तरह की सरकारी मंजूरी 1 से 15 दिन में मिल जाएगी. सरकार ने इसके लिए इन्वेस्टर पोर्टल की भी शुरूआत की है.

खास बात ये है कि ऑनलाइन प्रक्रिया में अगर तय समय पर मंजूरी नहीं मिलती है तो पोर्टल अपने आप ही इसे मंजूर कर आगे बढ़ा देगा. साथ ही समय सीमा में काम न करने पर अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. विधानसभा के सत्र में ये एक्ट सदन के पटल पर रखा जाएगा.

इस प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
– उज्जैन की विनोद मिल के मजदूरों को बकाया भुगतान देने के प्रस्ताव पर मुहर लग लगी. मिल की 86 बीघा जमीन को नीलाम करके राशि मजदूरों को दी जाएगी.
– उद्योगों को सस्ते दामों पर बिजली देने का फैसला लिया गया है.

– मध्य प्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 के क्रियान्वयन का कैबिनेट ने अनुमोदन किया. 50 प्रतिशत शूटिंग टीवी या फिल्म की एमपी में करने पर सरकार छूट देगी. 75 फीसदी शूटिंग पर डेढ करोड रुपये तक की सब्सिडी सरकार देगी.
– सिंगरौली में हवाई अड्डे का विकास करके वहां पर हवाई पट्टी बनाई जाएगी.
– निवाड़ी में आदिम जाति कल्याण विभाग के कुछ पदों को मंजूरी दी गई है.
– कबूलपुर कमरदीपुर मध्यम सिंचाई परियोजना को भी हरी झंडी मिल गई है.