बीएड के दाखिलों में ‘थोक’ आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करे मप्र सरकार – सुप्रीम कोर्ट
मध्य प्रदेश सरकार ने बीएड पाठ्यक्रमों दाखिले के लिए प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए 75 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की है।
भोपाल। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य के निवासियों को 75 प्रतिशत कोटा देने की अपनी नीति की फिर से जांच करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मध्यप्रदेश के निवासियों के लिए 75 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना ‘बहुत अधिक’ है, और जैसा कि पिछले दो वर्षों के आंकड़े बताते हैं। यह अभीष्ट उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है।