ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर फिलहाल रोक:

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सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रोका, कहा- संभलकर चलने की जरूरत

वाराणस
ज्ञानवापी के वुजूखाने में 16 मई, 2022 को मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। –
ज्ञानवापी के वुजूखाने में 16 मई, 2022 को मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने को लेकर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था।
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे और कॉर्बन डेटिंग के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा- इस मामले में संभलकर चलने की जरूरत है। हाईकोर्ट के आदेश की बारीकी से जांच करनी होगी।

हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से वकील हुजेफा अहमदी ने यह याचिका दायर की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और केवी विश्वनाथन की पीठ ने इसकी सुनवाई की। हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट में पहले ही कैविएट दाखिल कर चुका है।