रायपुर. नरेन्द्र मोदी सरकार के बाद भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए अनलॉक 4 के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण नियंत्रण के लिए अनलॉक 4 को 1 से 30 सितंबर तक संशोधित रूप में लागू करने के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी स्कूल व कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा 30 अगस्त को जारी निर्देशों में कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी रोक हेतु निजी आयोजन सामान्यत: न किए जाने हेतु जनसाधारण को सलाह दी जाए। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसे आयोजन किए जाने की आवश्यकता हो तो सोशल, फिजिकल डिस्टेंस, फेसमास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंडवाश तथा सेनिटाइजर सहित सावधानियां बरतते हुए आयोजन किए जाने की सलाह दी जाए। आयोजन स्थल पर सामान्य क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों की संख्या न हो तथा निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्तियों द्वारा भाग न लिया जाए।
21 सितंबर से ऑनलाइन टीचिंग, टेली-काउंसिलिंग व अन्य संबंधित कामों से कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षकों को बुलाया जा सकेगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जा सकेंगे। इसके लिए माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति और स्कूलों का कंटेनमेंट जोन से बाहर होना जरूरी है। वहीं, पीएचडी करने वाले शोधार्थियों और पीजी के छात्र जिन्हें प्रयोगशालाओं की जरूरत है, खुल सकेंगे। हालांकि इसके लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय की सहमति जरूरी होगी।
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छत्तीसगढ़ के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सभी विभागीय सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और सभी विभागाध्यक्षों को अनलॉक 4 लागू करने के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश भेजकर उनसे आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।