Sahara Group ने निवेशकों को लौटाने के लिए सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट में जमा किए 15,448 करोड़ रुपये

0
67

नई दिल्ली : सहारा ग्रुप ने निवेशकों को लौटाने के लिए 15,448 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। यह राशि सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट में जमा की गई है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में दिए गए एक लिखित जवाब में बताया कि पिछले महीने भी 41.59 करोड़ रुपये का चेक सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। इसे बाद में सेबी-सहारा रिफंड अकाउंट में डाल दिया गया। हालांकि अभी निवेशकों के हक में किसी तरह की राशि जारी नहीं की गई है। सहारा ग्रुप पर गलत तरीके से फंड जुटाने का मामला चल रहा है।

सेबी ने अदालत को बताया था कि सहारा ग्रुप की दो कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट ने 19,400.97 करोड़ और सहारा हाउसिंग इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 6,380.50 करोड़ रुपये 3.07 करोड़ निवेशकों से अलग-अलग माध्यमों से जुटाए थे। इस दौरान इन कंपनियों ने निवेश के जरूरी नियमों का पालन नहीं किया था।

ठाकुर ने बताया कि इस मामले में सेबी को रिफंड के लिए 19,560 अर्जियां प्राप्त हुई थीं। इनमें 53,361 मूल बॉन्ड सर्टिफिकेट या पासबुक थीं, जिसमें कुल मिलाकर 81.30 करोड़ रुपये का मूलधन देय था। सेबी ने इसमें से 14,146 मामलों में कुल 109.86 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसमें 58.52 करोड़ रुपये मूलधन और 51.34 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में चुकाए गए हैं।

पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के मुखिया सुब्रत रॉय और दो अन्य डायरेक्टर्स को 25,700 करोड़ रुपये जमा करने में विफल रहने के मामले में अगले आदेश तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी थी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष जनवरी में अदालत ने रॉय और दो अन्य डायरेक्टर रवि शंकर दुबे और अशोक रॉय चौधरी को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सहारा ग्रुप द्वारा निवेशकों की राशि लौटाने की पर्याप्त कोशिशें नहीं की जा रही हैं। इसके बाद अदालत ने ग्रुप से 25,700 करोड़ रुपये सेबी के साथ जुड़े अकाउंट में जमा करने के लिए कहा था।