IRCTC E-Ticket कैंसिल करने के क्या हैं नियम, कैसे मिलेगा पूरा रिफंड, जानिए

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नई दिल्ली। एक तरफ जहां देश में ट्रेन परिचालन निलंबित है, वहीं रेलवे कुछ विशेष ट्रेनें चला रहा है। लॉकडाउन के बाद रेलवे ने 1 जून से यात्री ट्रेनों के आंशिक परिचालन को फिर से शुरू किया है। रेलवे मौजूदा समय में श्रमिक विशेष ट्रेनों के अलावा 200 विशेष मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें चला रहा है। इन सभी ट्रेनों के टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप के जरिए खरीदे जा सकते हैं। यदि आपने भी टिकट बुक किया था और इसे रद करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको यह जानना चाहिए कि पूरा रिफंड पाने के लिए आईआरसीटीसी ई-टिकट कैंसिल करने के क्या नियम हैं…

IRCTC टिकट कैंसिल करने के शुल्क

ट्रेन चलने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसल कराने पर स्लीपर क्लास के टिकट पर प्रति पैसेंजर 120 रुपये का चार्ज रेलवे वसूलता है। एसी थर्ड टियर पर यह चार्ज 180 रुपये का है। वहीं, इस अवधि तक अगर आप एसी सेकेंड टियर का टिकट कैंसल कराते हैं तो प्रति पैसेंजर 200 रुपये का चार्ज लगता है। एसी फर्स्ट क्लास का टिकट कैंसल कराने पर 240 रुपये का कैंसलेशन चार्ज लगता है।

अगर आप लेट से टिकट कैंसलेशन के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि ट्रेन के चलने से 12 घंटे पहले तक किराये का 25% तक का चार्ज रेलवे वसूलता है। वहीं, 12 घंटे से लेकर चार्ट बनने से पहले अगर आप टिकट कैंसल करते हैं तो आपको किराये का 50 फीसद तक कैंसलेशन चार्ज के रूप में देना पड़ सकता है।

IRCTC स्पेशल ट्रेन टिकट कैंसिल और वापसी नियम:

विशेष ट्रेनों में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी और अगर शरीर का तापमान ज्यादा है तो और कोविड -19 आदि के लक्षण हैं, तो उन्हें कन्फर्म टिकट होने के बावजूद यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे मामले में पूर्ण वापसी यात्री को निम्नानुसार की जाएगी: –

पीएनआर पर सिंगल यात्री होने पर

अगर एक यात्री यात्रा करने के लिए अयोग्य पाया जाता है और एक ही पीएनआर पर अन्य सभी यात्री उस स्थिति में यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो सभी यात्रियों के लिए पूर्ण वापसी की अनुमति दी जाएगी।
यदि एक यात्री पीएनआर पर यात्रा नहीं करना चाहता है और उसी PNR पर अन्य यात्री यात्रा करना चाहता है तो उसे टिकट के किराया का पूरा रिफंड दिया जाएगा।

सभी मामलों में यात्री को प्रवेश/चेकिंग/स्क्रीनिंग पॉइंट पर टीटीई प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे, जिसमें उल्लेख किया जाएगा कि एक या अधिक यात्रियों में कोविद -19 के लक्षणों के कारण यात्रा नहीं की गई।
टीटीई प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद यात्रा नहीं किए गए यात्रियों की वापसी के लिए यात्रा की तारीख से 10 दिनों के भीतर ऑनलाइन टीडीआर दायर किया जाएगा