सरकार ने डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहित करने और कम कैश वाली इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए वित्त अधिनियम 2019 में धारा 269एसयू के रूप में एक नया प्रावधान जोड़ा है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ‘इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन-269एसयू’ के तहत तय इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर फीस लगाने संबंधी एक सर्कुलर में बैंकों को सलाह दी कि वे इन प्लेटफॉर्म से किए जाने वाले भविष्य के किसी भी ट्रांजेक्शन पर कोई चार्ज न लगाएं.कानून के तहत यह जरूरी किया गया है कि पिछले वर्ष 50 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार करने वाले व्यक्ति तत्काल प्रभाव से तय इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से पेमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करें.