-जय किसान कर्ज माफी योजना के साढ़े चार लाख किसानों सहित 11 लाख 19 हजार किसानों को लाभ मिलेगा
-अपात्र होंगे बाहर, बिना आवेदन नहीं मिलेगा लाभ
-31 मार्च 2023 तक मूलधन और ब्याज दो लाख, उन्हें लाभ मिलेगा
विकास तिवारी भोपाल
प्रदेश के 11 लाख 19 हजार से अधिक किसानों के सहकारी बैंकों के कर्ज का ब्याज भुगतान करने के लिए राज्य सरकार सौ करोड़ रुपये तेरह जून को चार हजार प्राथमिक अपराधियों के बैंक खातों में डाल देगी। इसके बाद अगले दिन से मूलधन अदायगी और व्याज न भरने के कारण डिफाल्टर किसानों को डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर करने का अभियान शुरू हो जाएगा। अब तक इस योजना में कुल आठ लाख किसानों ने आवेदन किया है। आवेदन करने वाले सभी पात्र किसानों के लिए अजीब वरीयता सरकारें।
नौकरी के घोषणा के बाद प्रदेशभर के अपराधी, बैंको के बेरोजगार किसानों ने योजना में आवेदन करते हुए संलग्न कर दिए थे। कुल 11 लाख 19 हजार किसान इस योजना के दायरे में आ रहे हैं। इसमें पूर्व कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में शामिल की गई जयकिसान ऋणमाफी योजना का लाभ प्राप्त करने का कारण नहीं है, इसमें चार लाख किसान भी शामिल हैं। जयकिसान ऋणमाफी योजना में वर्ष 2007 के बाद के डिफाल्टर किसानों को योजना का लाभ देकर उनके ऋण माफ कर दिए गए थे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जयकिसान कर्जमाफी योजना के अलावा अन्य सभी ऐसे कब्जाधारक किसानों के कर्ज माफ करने के निर्देश दिए हैं जो 31 मार्च 2023 तक सहभागी बैंको और साझेदारों के कर्ज का ब्याज नहीं चुकाए हैं और कुल कर्ज चुकाए हैं दो लाख रुपए से अधिक नहीं हो।
सांसद-विधायक, शासकीय नौकरी तो नहीं मिलेगा लाभ-
श्रमिक हित जो योजना में सांसद-विधायक, शासकीय नौकरी करने वाले कर्मचारी-अधिकारी, संलग्न, नगरीय शरीर और ग्रामीण अंचलों के वेतनभोगी जनप्रतिनिधि इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे। साथ ही बड़े घोटालेबाजों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केवल दो लाख रुपए तक वास्तविक ऋण बाकी हैं उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
आवेदन करने वाले किसानों को ही लाभ होगा-
आवेदक कृषक व्याज योजना का लाभ इस योजना के तहत प्राथमिक अपराधियों के पास आवेदन करने वाले किसानों को ही मिलेगा। जो आवेदन नहीं करेंगे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। प्राथमिक सहबद्ध समितियां किसानों के आवेदनों को अपैक्स बैंक यूटिलिटी पोर्टल पर पंच करेंगे।
बहाना की खोज-
इस योजना की श्रृंखला एक के पहले ऋण लेने वाले कई विकलांग हो गए हैं। आधा और एक एकड़ ज़मीन पर किसान अल्प आय के कारण अपने क्षेत्रों से पलायन कर दूसरे राज्यों में चले जाते हैं उनकी भी खोजबीन की जा रही है। विकलांग किसानों की जमीन पर उनके जिन बच्चों और रिश्ते के नाम दर्ज किए गए हैं, उनमें पहचान के माध्यम से वोटिंग करके बच्चे भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जो किसान अपने खेतों को बेच चुके हैं, नए खरीदारों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथी समितियां अभी तक आवेदन नहीं करने वाले किसानों की खोजबीन कर रही है।
वाट्सएप से सूचना-
जिन किसानों के आवेदन ने उन्हें अपैक्स बैंक, सहबद्ध बैंको और अपराधियों की तरफ से वाट्सएप पर संदेश भेजा कर पुष्टि की जा रही है कि मुख्यमंत्र कृषक ब्याज योजना का उनका आवेदन प्राप्त हो गया है।