मध्य प्रदेश सरकार भाजपा नेता प्रह्लाद लोधी से जुड़े एक आपराधिक मामले में दोषसिद्धि और सजा पर हाईकोर्ट के रोक लगाने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। राज्य के एडवोकेट जनरल ने मंगलवार को यह जानकारी दी। निचली अदालत ने लोधी को दोषी ठहराते हुए उन्हें दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस पर सात जनवरी तक के लिए स्टे जारी करते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने पन्ना जिले की पवई सीट से विधायक लोधी की सदस्यता अदालत में दोषी पाए जाने के बाद रद्द कर दी थी। महाधिवक्ता शशांक शेखर ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में विशेष अनुमति याचिका दायर करेगी।
भोपाल ट्रायल कोर्ट ने अगस्त 2014 में राजपुरा इलाके में तहसीलदार पर हमला करने के मामले में उन्हें और 12 अन्य को दोषी पाया था। तहसीलदार ने रेत की तस्करी में लगे एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया था।