INX Media Case: चिदंबरम को SC से बड़ा झटका, अग्रिम जमानत हुई खारिज; ED कर सकती है गिरफ्तार

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INX Media Case पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P Chidambaram) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चिदंबरम की अग्रिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को झटका देते हुए मनी लान्ड्रिग मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) पूछताछ के लिए चिदंबरम को हिरासत में ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडी, पूर्व वित्त मंत्री को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की ?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ईडी ने क्या दस्तावेज इकट्ठा किए हैं, उन्हें चिदंबरम को दिखाने की जरूरत नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने साथ ही कहा कि ना ईडी ने पी चिदंबरम से क्या सवाल पूछे हैं, उसकी ट्रांसस्क्रिप्ट कोर्ट को देने की जरूत है। इस आदेश के बाद कहा जा रहा है कि गुरुवार को ही ईडी चिदंबरन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी, बेटा कार्ति चिदंबरम, वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल मौजूद रहे।

सीबीआइ रिमांड पर भी आज आएगा फैसला
आज चिदंबरम की सीबीआइ हिरासत भी खत्म हो रही है। सीबीआई कस्टडी के मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पी. चिदंबरम की हिरासत पर भी सुनवाई होनी है। इस मामले में अगर सीबीआइ को कोर्ट से चिदंबरम की हिरासत नहीं मिलती है या उनकी ओर से कोई मांग नहीं की जाती तो ईडी तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की ओर से सीबीआइ कस्टडी का विरोध का विरोध किया गया था। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 5 सितंबर तक की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले 21 अगस्त को सीबीआइ ने चिदंबरम को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से ही वह सीबीआइ हिरासत में हैं।

अग्रिम जमानत पर फैसला रखा था सुरक्षित
इससे पहले सीबीआइ और ईडी द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर ट्रायल कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने ईडी मामले में चिदंबरम की याचिका पर 29 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आदेश सुरक्षित रखते हुए पीठ ने कहा था कि वह इस सवाल पर फैसला करेगी कि ईडी द्वारा सील कवर में उसके समक्ष पेश दस्तावेजों को देखना है अथवा नहीं। शीर्ष अदालत ने ही ईडी को सील कवर में दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।