बेंगलुरू । कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि वे डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी के बारे में सुनकर दुखी हैं। येदियुरप्पा ने कहा कि वह शिवकुमार को बाहर देखकर बहुत खुश होंगे लेकिन, डीके शिवकुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानून अपना रास्ता अपनाएगा।
बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि अगर वह (कर्नाटक के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार) आरोपों से भरी हो जाते है तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हें ही होगी। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बातचीत करने के बाद उन्होंने आगे कहा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वह हर चीज से बाहर आएं। मुझे अपने जीवन में न तो किसी से नफरत है, न ही मैंने किसी के लिए बुरा चाहा है। कानून अपना काम करेगा। अगर वह (आरोपों में से) बाहर आता है तो मैं सबसे अधिक खुश होऊंगा।
कांग्रेस नेता रामलिंग रेड्डी ने कहा कि डी के शिवकुमार की गिरफ्तारी100% राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाता हुए कहा कि केंद्र सरकार आयकर विभाग, ईडी, भारतीय रिजर्व बैंक, चुनाव आयोग, सभी चीजों का दुरुपयोग कर रही है। पिछले पांच साल से वे ऐसा कर रहे हैं। वे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार को ईडी द्वारा कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और कनकपुरा विधानसभा सीट से वर्तमान विधायक शिवकुमार मंगलवार को पूछताछ के लिए चौथी बार ईडी के सामने पेश हुए थे। इससे पहले जांच अधिकारियों ने उनसे शुक्रवार को चार घंटे और शनिवार को आठ घंटे तक पूछताछ की थी। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही काफी जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है।
ये है आरोप
कर्नाटक हाई कोर्ट ने ईडी के समन को चुनौती देने वाली शिवकुमार की याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्हें एजेंसी के सामने पेश होना पड़ा। जांच एजेंसी ने पिछले साल सितंबर में शिवकुमार तथा नई दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के एक कर्मी हनुमंथैया के खिलाफ धन शोधन का एक मामला दर्ज किया था। यह मामला आयकर विभाग द्वारा शिवकुमार के खिलाफ पिछले साल दाखिल एक आरोपपत्र के आधार पर दर्ज किया गया। बेंगलुरु की विशेष अदालत में दाखिल इस आरोपपत्र में शिवकुमार पर कर चोरी तथा हवाला के जरिये करोड़ों रुपये के लेनदेन का आरोप लगाया गया है।
बता दें कि 2 अगस्त, 2017 को कांग्रेस नेता शिवकुमार के दिल्ली स्थित आवास पर आयकर विभाग ने छापा मारा था, इस दौरान उनके यहां से 8.59 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी। इसके बाद, आयकर विभाग ने कांग्रेस नेता और उनके चार अन्य सहयोगियों पर मामले दर्ज किया था। एजेंसी ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 और 278 के तहत और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 (बी), 193 और 199 के तहत मामला दर्ज किया था।